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शंभू में किसानों का आंदोलन: सुप्रीम कोर्ट ने पैनल को सिफारिशें प्रस्तुत करने को कहा

Farmers' agitation in Shambhu: Supreme Court asks panel to submit recommendations

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस उच्च-स्तरीय समिति को, जिसका गठन 2024 में पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू सीमा पर आंदोलन करने वाले किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए किया गया था, अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत करने को कहा।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि राजमार्गों, विशेष रूप से शंभू सीमा पर, अवरुद्ध किए जाने का मामला सुलझ गया है और वाहन बिना किसी बाधा के चल रहे हैं। पीठ ने कहा, “हमें लगता है कि अब इस मामले की कार्यवाही समाप्त करने का समय आ गया है। यह उच्चाधिकार समिति से उनके संक्षिप्त सुझावों वाली रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद किया जा सकता है।”

पीठ ने कहा कि रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में होनी चाहिए और समिति अगले आदेश तक इसकी सामग्री सार्वजनिक नहीं करेगी। पांच सदस्यीय समिति की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कर रहे हैं।

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