N1Live Punjab अदालत के प्रत्यावर्तन आदेश के बावजूद फाजिल्का का किसान अभी भी पाकिस्तान की जेल में
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अदालत के प्रत्यावर्तन आदेश के बावजूद फाजिल्का का किसान अभी भी पाकिस्तान की जेल में

Fazilka farmer still in Pakistani jail despite court's repatriation order

इस साल जून में अनजाने में पाकिस्तान चले गए किसान अमृतपाल सिंह के परिवार वाले उन्हें भारत वापस भेजने के लिए पाकिस्तान सरकार से मंज़ूरी मिलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अपनी सज़ा पूरी होने के बाद, अमृतपाल तीन महीने से लाहौर के कोट लखपत स्थित सेंट्रल जेल में नज़रबंद हैं। खैरे के उत्तर गाँव के रहने वाले 23 वर्षीय अमृतपाल सिंह इस साल 21 जून को कंटीले तारों की बाड़ पार करके अपने खेतों में खेती करने गए थे, लेकिन अनजाने में पाकिस्तान चले गए। बताया जा रहा है कि उन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स ने गिरफ़्तार कर लिया था।

अमृतपाल पर कसूर ज़िले के कंगनपुर थाने में पाकिस्तान (प्रवेश नियंत्रण) अधिनियम की धारा 4 और विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत मामला दर्ज किया गया। कसूर ज़िले के चुनियन स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोनों मामलों में 50-50 हज़ार रुपये के जुर्माने के साथ-साथ एक-एक महीने की जेल की सज़ा सुनाई।

अदालत ने पाकिस्तान सरकार के आंतरिक मंत्रालय को अमृतपाल को उसकी सजा पूरी होने के बाद निर्वासित करने का भी निर्देश दिया। अमृतपाल के पिता जगराज सिंह ने कहा कि सजा पूरी होने के बाद संबंधित अधिकारियों ने अमृतपाल को भारतीय अधिकारियों को सौंपने के लिए बहुत कम प्रयास किए। उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान सरकार के आंतरिक सचिव, लाहौर के महानिरीक्षक (कारागार) और लाहौर के कोट लखपाल स्थित केन्द्रीय जेल के अधीक्षक के खिलाफ लाहौर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

याचिका में उल्लेख किया गया है कि 25 सितंबर, 2025 को सजा पूरी होने के बाद अमृतपाल सिंह को वापस भेजने के बजाय पंजाब सरकार, गृह विभाग, लाहौर ने संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी कर उसे तीन महीने (26 सितंबर से 26 दिसंबर) के लिए नजरबंद रखने के लिए कसूर जेल से कोट लखपत सेंट्रल जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

लाहौर सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने अदालत को दिए अपने जवाब में कहा कि पाकिस्तान के गृह मंत्रालय द्वारा निर्वासन आदेश जारी किए जाने पर उसे भारत वापस भेज दिया जाएगा। जगराज ने कहा कि यदि अमृतपाल को शीघ्र ही भारत को नहीं सौंपा गया तो उन्हें अपने बेटे को अवैध रूप से बंधक बनाए रखने के कारण अपूरणीय क्षति होगी तथा मानसिक आघात पहुंचेगा।

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