October 30, 2025
Punjab

1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ दाखिल करें दस्तावेज: अदालत

File documents against Sajjan Kumar in 1984 anti-Sikh riots case: Court

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को अभियोजन पक्ष को पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया।

कांग्रेस नेता जनकपुरी और विकास पुरी थानों में दर्ज एफआईआर से जुड़े एक मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। जनकपुरी मामला 1 नवंबर, 1984 को दो लोगों – सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह – की हत्या से संबंधित है। दूसरा मामला 2 नवंबर, 1984 को गुरचरण सिंह को जलाने से संबंधित विकासपुरी थाने में दर्ज किया गया था।

विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने अभियोजन पक्ष से लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा और मामले को 27 नवंबर और 4 दिसंबर को बहस के लिए सूचीबद्ध किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक मनीष रावत उपस्थित हुए।

7 जुलाई को, सज्जन कुमार ने मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। उन्होंने अदालत के समक्ष कहा कि वह दंगों के दौरान घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और उन्हें झूठा फंसाया गया है। अदालत ने 23 अगस्त, 2023 को सज्जन कुमार को हत्या के अपराध से बरी कर दिया।

अदालत ने कुमार के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दंगा, गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने, दुश्मनी को बढ़ावा देने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, हत्या, गैर इरादतन हत्या का प्रयास आदि के तहत आरोप तय किए थे।

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