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एचपीएसईबीएल को 11 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के मामले में बिजली बोर्ड के 3 अधिकारियों और 2 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज

FIR lodged against 3 electricity board officials and 2 others for causing loss of Rs 11 crore to HPSEBL

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) के अध्यक्ष संजय गुप्ता की शिकायत पर राज्य सतर्कता विभाग ने पांच व्यक्तियों के खिलाफ 2012 में बिजली बोर्ड को 11.84 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में नामित तीन आरोपी अब एचपीएसईबीएल के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और शेष दो गिलवर्ट इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के तत्कालीन निदेशक हैं।

एफआईआर के अनुसार, बरोटीवाला स्थित कंपनी को विशेष और अनुचित लाभ दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप बिजली बोर्ड को 11.84 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

अपनी शिकायत में, गुप्ता ने आरोप लगाया है कि एचपीएसईबीएल के तत्कालीन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की आपूर्ति संहिता का उल्लंघन करते हुए, कंपनी से बकाया राशि वसूले बिना ही कंपनी को बिजली का पुनः कनेक्शन देने की मंज़ूरी दे दी। एफआईआर में आगे कहा गया है कि वित्त एवं लेखा शाखा की अनिवार्य सहमति लिए बिना ही कंपनी को विशेष अनुचित छूट दी गई, जो उस नियामक ढाँचे के विपरीत है जिसमें किसी भी प्राधिकारी को आपूर्ति पुनः जोड़ने से पहले बकाया राशि की वसूली में छूट देने का अधिकार नहीं है।

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