November 25, 2024
Punjab

पंजाब में दिवाली की रात 8 से 10 बजे तक सिर्फ दो घंटे के लिए पटाखों की अनुमति होगी

चंडीगढ़ : माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के आलोक में पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने जिला प्रशासन को पटाखों को सख्ती से लागू करने की समय सीमा के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये हैं.

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने जानकारी देते हुए कहा कि दीपावली पर्व के अवसर पर लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पटाखों को फोड़ने का समय सीमित कर दिया है.

उन्होंने कहा कि दिवाली के दिन 24 अक्टूबर को प्रदेश में रात 8 बजे से रात 10 बजे तक दो घंटे तक पटाखों को चलाने की अनुमति होगी. पूरे राज्य में संयुक्त पटाखों (श्रृंखला पटाखे या लारी) के निर्माण, स्टॉक, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल हरे पटाखे (वे पटाखे जो बेरियम लवण या सुरमा, लिथियम, पारा आर्सेनिक, स्ट्रोंटियम, क्रोमेट के यौगिकों का उपयोग नहीं करते हैं) को पंजाब राज्य में बिक्री और उपयोग के लिए अनुमति दी जाएगी। बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से होगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लाइसेंस प्राप्त व्यापारी पटाखों की बिक्री कर रहे हैं, जिनकी अनुमति है।

मीत हेयर ने आगे बताया कि श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व 8 नवंबर को दीवाली के अलावा सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे तक एक घंटे और रात 9 से 10 बजे तक एक घंटे के लिए पटाखे चलाने की अनुमति होगी. 25-26 दिसंबर को रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक क्रिसमस के लिए 35 मिनट और 31 दिसंबर-1 जनवरी से नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक 35 मिनट की अनुमति दी गई है.

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