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यमुनानगर के एक गांव में पराली जलाने का पहला मामला दर्ज

First case of stubble burning registered in a village of Yamunanagar

यमुनानगर जिले में रादौर ब्लॉक के एक गांव से इस मौसम का पहला पराली जलाने का मामला सामने आया है।

पटवारी धर्मेंद्र की शिकायत पर, जिले के हरतन माजरी गाँव के किसान जसवंत सिंह के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 और बीएनएस की धारा 223 (ए) और 280 के तहत रादौर थाने में मामला दर्ज किया गया है। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसान पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

पिछले साल यमुनानगर ज़िले में पराली जलाने के आरोप में किसानों के ख़िलाफ़ 33 एफ़आईआर दर्ज की गई थीं। कृषि विभाग के अनुसार, ज़िले के हरथान माजरी गाँव में पराली जलाने का एक मामला सामने आया था। उन्होंने बताया कि इस सीज़न में पराली जलाने के ख़िलाफ़ यह पहली एफ़आईआर थी।

यमुनानगर जिले के कृषि उपनिदेशक आदित्य प्रताप डबास ने बताया, “संबंधित किसान के भू-अभिलेखों में लाल प्रविष्टि दर्ज कर दी गई है। साथ ही, उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।” उन्होंने बताया कि उपायुक्त पार्थ गुप्ता के निर्देश पर कई टीमें पराली जलाने पर कड़ी निगरानी रख रही हैं।

जानकारी के अनुसार, पिछले वर्ष 21 किसानों से 57,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया था तथा 40 किसानों के भूमि रिकार्ड में लाल प्रविष्टि दर्ज की गई थी।

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