दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में अपना फैसला सुनाया जिसमें पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया है।
यह मामला 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता-पुत्र की हत्या से जुड़ा है। मामले की सजा पर सुनवाई 18 फरवरी को निर्धारित की गई है।
आपको बता दें कि सज्जन कुमार फिलहाल दिल्ली कैंट में सिख विरोधी दंगों के एक अन्य मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए घातक हथियारों से लैस एक बड़ी भीड़ ने बड़े पैमाने पर लूटपाट, आगजनी और सिख संपत्तियों को नष्ट किया था।
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