अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की स्थानीय अदालत ने बुधवार को मेहम से दो बार के पूर्व आईएनएलडी विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान और मोखरा गांव के छह अन्य निवासियों को 15 साल पुराने हत्या मामले में दोषी ठहराया। अदालत सजा की मात्रा पर गुरुवार को दलीलें सुनेगी। यह मामला मई 2011 का है, जब कलानौर अनाज मंडी में दो गुटों के बीच झड़प हुई थी। हिंसा के दौरान निगाना गांव के विष्णु राम को गोली लगी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। झड़प में कई अन्य लोग भी घायल हुए थे।
“विष्णु राम के एक रिश्तेदार की शिकायत के बाद, पुलिस ने बाली पहलवान समेत 19 लोगों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश और शस्त्र अधिनियम के तहत अपराधों के आरोप में एफआईआर दर्ज की। इन 19 आरोपियों में से सात को हत्या के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है। कुछ आरोपियों की लंबी सुनवाई के दौरान मौत हो गई, जबकि अन्य को अदालत ने बरी कर दिया,” सूत्रों ने बताया।
इस मामले ने पूरे देश का ध्यान तब आकर्षित किया जब पुलिस ने बाली पहलवान को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन उनके पैतृक गांव मोखरा के सशस्त्र निवासियों ने इस कार्रवाई का विरोध किया, जहां उनके बड़ी संख्या में समर्थक जमा हो गए थे।
सूत्रों ने आगे बताया, “बाली पहलवान ने बाद में 2011 में तत्कालीन रोहतक रेंज के आईजीपी वी. कामराजा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। जमानत मिलने से पहले वह कई वर्षों तक जेल में रहा।”


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