सिरमौर जिला प्रशासन ने श्री रेणुकाजी बांध परियोजना के दूसरे चरण के तहत चार और परिवारों को बेघर घोषित किया है, जिससे प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने परियोजना के महाप्रबंधक से प्राप्त सूचियों के आधार पर अधिसूचना जारी की। पहले चरण में, परियोजना की पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति के तहत 95 परिवारों को बेघर घोषित किया गया था। नवीनतम अधिसूचना के साथ, चार और परिवारों को दूसरे चरण में शामिल किया गया है।
लाना भालता पंचायत (राजस्व गांव बोगली ब्यालग और लाना माछेर) के दो परिवार, संगराह पंचायत (राजस्व गांव लगनु) का एक परिवार और जामू कोटि पंचायत (राजस्व गांव जामू) का एक परिवार बेघर परिवारों की सूची में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया है।
उपायुक्त ने कहा कि विस्तृत सूचियां 1 से 15 जुलाई तक जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट – www.hpsirmaur.nic.in – और खाला क्यार, संगराह और लाना माछेर के पटवार सर्किलों पर जनता की जांच के लिए उपलब्ध रहेंगी।
जिन लोगों की जमीन या मकान परियोजना के लिए अधिग्रहित किए गए हैं, लेकिन उनके नाम या तो सूची से हटा दिए गए हैं या गलत तरीके से शामिल किए गए हैं, उन्हें 15 जुलाई तक लिखित दावे या आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है।
अपनी आपत्तियां व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा दादहू स्थित परियोजना कार्यालय, दादहू स्थित तहसीलदार कार्यालय, रेणुकाजी (संग्रह) स्थित परियोजना कार्यालय, नर्ग स्थित नायब तहसीलदार कार्यालय या वासनी स्थित भूमि बंदोबस्ती सर्कल कार्यालय में जमा कराई जा सकती हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आपत्तियों या दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।


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