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जगाधरी में प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग करने पर चार दुकानदारों का चालान काटा गया

Four shopkeepers were fined for using banned single-use plastic items in Jagadhri

नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी (एमसीवाईजे) और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) की संयुक्त टीम ने प्रतिबंधित एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को रोकने के लिए जगाधरी के कई बाजारों में छापेमारी की।

छापेमारी के दौरान संयुक्त टीम ने चार दुकानदारों से प्रतिबंधित पॉलीथीन बैग और थर्मोकोल का सामान बरामद किया।

टीम ने चारों दुकानदारों का चालान कर उनसे 17,500 रुपये का जुर्माना वसूला। जानकारी के अनुसार, सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को रोकने के लिए एमसीवाईजे के जोन-1 में मुख्य सफाई निरीक्षक (सीएसआई) हरजीत सिंह और जोन-2 में सीएसआई अनिल नैन के नेतृत्व में दो टीमों का गठन किया गया है।

संयुक्त टीम सबसे पहले जगाधरी में आर्य कन्या स्कूल के पास पहुंची, जहां एक दुकानदार से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथिन बैग बरामद किए। टीम ने उसका 10 हजार रुपये का चालान काटा और बरामद पॉलीथिन जब्त कर ली।

इसके बाद टीम ने भवाना रोड पर एक दुकान से प्रतिबंधित थर्मोकोल का सामान बरामद किया और दुकानदार का 3000 रुपये का चालान काटा। टीम ने डिंपल सिनेप्लेक्स के पास पहुंचकर एक दुकानदार से पॉलीथिन बरामद की और दुकानदार का 1500 रुपये का चालान काटा।

टीम ने ईएसआई अस्पताल के पास एक दुकानदार से पॉलीथीन बैग भी बरामद किए। उस पर 3,000 रुपये का चालान काटा गया और बरामद पॉलीथीन जब्त कर ली गई। सीएसआई हरजीत सिंह ने बताया कि नगर निगम आयुक्त अखिल पिलानी के निर्देश पर सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को रोकने के लिए दुकानों पर छापेमारी की जा रही है।

उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2020 से पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक चम्मच, दोना, गिलास, आइसक्रीम स्टिक, प्लेट, कप, कांटे, स्ट्रॉ, ट्रे, थर्मोकोल के सजावटी सामान, पीवीसी बैनर, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक और प्लास्टिक के झंडे सहित 19 प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

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