फरीदाबाद के सेक्टर 37 के अशोका एन्क्लेव पार्ट-II में अपने पालतू कुत्ते को घुमाते समय एक BTech स्टूडेंट पर पड़ोसी के जर्मन शेफर्ड ने कथित तौर पर हमला कर दिया, जिससे उसके दाहिने हाथ और कमर पर काटने के निशान हो गए। यह घटना 17 अक्टूबर को हुई थी, जो CCTV फुटेज में कैद हो गई थी, जो अब सामने आई है। गुरुवार को स्टूडेंट की शिकायत के बाद, पुलिस ने सराय ख्वाजा पुलिस स्टेशन में कुत्ता रखने वाले कपल के खिलाफ FIR दर्ज की और जांच शुरू की।
एक प्राइवेट कॉलेज में BTech सेकंड ईयर की स्टूडेंट सृष्टि शर्मा की शिकायत के मुताबिक, वह सुबह 6.45 से 7 बजे के बीच अपने पालतू पोमेरेनियन कुत्ते को घुमा रही थी, तभी उसके पड़ोसी सिकंदर शर्मा का जर्मन शेफर्ड, जो कथित तौर पर बिना बांधे घूम रहा था, अचानक उसकी तरफ दौड़ पड़ा।
अपने पालतू जानवर को बचाने की कोशिश में, उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। लेकिन, जर्मन शेफर्ड ने कथित तौर पर उस पर हमला कर दिया, और उसके दाहिने हाथ और कमर पर काट लिया। शिकायत में कहा गया है कि वह खुद को बचाने के लिए मदद के लिए चिल्लाई।
शर्मा ने अपनी शिकायत में कहा, “मेरे चिल्लाने के कुछ देर बाद, कुत्ते का मालिक मौके पर आया और उसने जानवर को काबू में किया। फिर मुझे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और एंटी-रेबीज वैक्सीन लगाने के बाद छुट्टी दे दी गई। यह घटना इसलिए हुई क्योंकि कुत्ते को खुला छोड़ दिया गया था।”
शिकायत के बाद, सिकंदर शर्मा और सुषमा शर्मा के खिलाफ सराय ख्वाजा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 291 और 125(a) के तहत FIR दर्ज की गई। सराय ख्वाजा पुलिस स्टेशन के SHO इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने कहा कि ये नियम उन मामलों से जुड़े हैं जिनमें किसी जानवर को संभालने या रोकने में लापरवाही और उसके कारण लगी चोटों से जुड़े मामले शामिल हैं।
SHO के अनुसार, सेक्शन 291 के तहत छह महीने तक की जेल, 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। सेक्शन 125(a) के तहत भी चोट पहुंचाने के मामलों में छह महीने तक की जेल, 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।


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