गाजियाबाद, 7 दिसंबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में थाना बापूधाम पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तरह कार्रवाई करते हुए शातिर अपराधी लोकेश कुमार की तकरीबन 4.25 करोड़ रुपये की अवैध अचल संपत्ति कुर्क की है।
पुलिस ने बताया कि आरोपी लोकेश कुमार राजनगर एक्सटेंशन का रहने वाला है। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक फर्जी कंपनी के जरिये लोगों को पैसा दोगुना करने का लालच देकर करोड़ों रुपये की संपत्ति बना ली थी। उसने ज्यादातर संपत्ति अपनी पत्नी के नाम ले रखी थी।
लोकेश कुमार के खिलाफ अलग-अलग थानों में धोखाधड़ी, जालसाजी अमानत में खयानत समेत लगभग 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अभी वह गाजियाबाद की जिला जेल में बंद है। इन मामलों को देखते हुए अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसकी करोड़ों की संपत्ति को शनिवार को कुर्क कर लिया गया है।
डीसीपी राजेश कुमार ने बताया है कि लोकेश कुमार ने एक गैंग बनाकर फर्जी तरीके से कंपनी खोलकर लोगों को पैसा डबल करने का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी करते हुए जमा पैसों से अपने और अपने परिवार के नाम पर करोड़ों की अचल सम्पत्ति अर्जित की थी। उन्होंने बताया कि इसका एक प्लॉट जिसका क्षेत्रफल 67.22 वर्ग मीटर है और कीमत लगभग एक करोड़ रुपये है, उसे कुर्क किया गया है। इसी कड़ी में एक रिटेल शॉप को भी कुर्क किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपये है।
एक निर्माणाधीन दुकान को भी कुर्क किया गया है जिसकी कीमत करीब दो करोड़ 50 लाख रुपये है, उसको भी कुर्क किया गया है। पुलिस जांच में पता चला है कि लोकेश कुमार के पास पैसे कमाने का कोई अन्य रास्ता नहीं है और सारी संपत्तियां उसने अपने जालसाजी और फ्रॉड से कमाया है।