चंडीगढ़ : जसप्रीत सिंह मिन्हास, सिविल जज ने गवर्नमेंट मल्टी-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल (GMSH), सेक्टर 16 में एकमात्र केमिस्ट के एक मालिक द्वारा दायर एक आवेदन पर निदेशक, स्वास्थ्य सेवा (DHS) से जवाब मांगा है, जिसने स्पष्टीकरण मांगा था। पीजीआई द्वारा ब्लैक लिस्टेड एक फर्म को कैसे टेंडर आवंटित किया गया। अदालत ने डीएचएस को 29 नवंबर को जवाब दाखिल करने को कहा है।
आवेदन में दुकान के मालिक सुनील कुमार ने मांग की कि डीएचएस को अदालत को यह समझाने के लिए निर्देश जारी किए जाएं कि इस साल 12 सितंबर को ई-टेंडर की अनिवार्य शर्तों, विशेष रूप से नंबर 3 का उल्लंघन क्यों किया गया। दुकान नंबर 7 पर कब्जा करने की अनुमति गर्ग फार्मेसी को दी गई थी, यह जानते हुए कि पीजीआई ने इस साल 3 नवंबर को फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया था।
आवेदक ने आरोप लगाया कि जीएमएसएच-16 में फर्म को समायोजित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग का यह एक ‘चतुर’ प्रयास था और इसके लिए विभाग द्वारा वादी के खिलाफ साजिश रची गई थी।
उन्होंने कहा कि दुकान आवंटित करते समय ई-टेंडर की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।