November 25, 2024
Punjab

सरकार ने 31 मार्च तक स्टांप शुल्क में 2.25% छूट की अनुमति दी

चंडीगढ़, 2 मार्च

राज्य के निवासियों के लिए एक अच्छी खबर में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने 31 मार्च तक अपनी संपत्ति / जमीन का पंजीकरण कराने वालों को 2.25 प्रतिशत स्टांप शुल्क और शुल्क से छूट देने का फैसला किया है।

राजस्व मंत्री ब्रहम शंकर जिम्पा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने एक मार्च से 31 मार्च तक स्टांप शुल्क और शुल्क में 2.25 प्रतिशत की कमी की है.

मंत्री ने कहा कि भूमि के पंजीकरण का विकल्प चुनने वालों को अब एक प्रतिशत अतिरिक्त स्टांप शुल्क, एक प्रतिशत पीआईडीबी शुल्क और 0.25 प्रतिशत विशेष शुल्क से छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी है.

Leave feedback about this

  • Service