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सरकार ने दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के लिए मतदाताओं को सवेतन अवकाश दिया

Government gives paid leave to voters for Delhi Municipal Corporation by-elections

हरियाणा सरकार ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनावों के मद्देनजर राज्य के सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत उन कर्मचारियों के लिए 30 नवंबर को सवेतन अवकाश/विशेष आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है, जो दिल्ली में पंजीकृत मतदाता हैं।

इस आशय की अधिसूचना मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी कर दी गई है। यह अनुमति परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के अंतर्गत प्रदान की गई है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि हरियाणा में कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारी – जो दिल्ली के मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं – वे भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत सवेतन अवकाश के हकदार होंगे, जिससे सभी पात्र व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अपना वोट डाल सकेंगे।

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