संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, हरियाणा सरकार ने हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम, 2025 के कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की कार्यवाही नव विकसित पोर्टल www.securedemployee.csharyana.gov.in के माध्यम से ही की जाएगी, जो सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर, 2025 को शुरू होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार के भौतिक आवेदन या ऑफलाइन आदेश स्वीकार नहीं किए जाएंगे और न ही उन्हें वैध माना जाएगा।
रस्तोगी ने कहा कि सरकार ने प्रक्रिया के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त और स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्यान्वयन समयसीमा निर्धारित की है। कार्यक्रम के अनुसार, संविदा कर्मचारियों को 31 जनवरी, 2026 तक अपना पंजीकरण पूरा करना होगा और पोर्टल पर सभी संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
इसके बाद, आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) 28 फरवरी, 2026 तक पंजीकृत कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का सत्यापन करेंगे। वित्त विभाग 31 मार्च, 2026 तक अतिरिक्त पदों का सृजन पूरा करेगा। संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा अंतिम अनुमोदन और प्रस्ताव पत्र जारी करने की प्रक्रिया 30 अप्रैल, 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है।
मुख्य सचिव ने कहा कि यह पहल हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 और 5 अगस्त, 2025 को अधिसूचित नियमों के तहत प्रदान किए गए कानूनी ढांचे पर आधारित है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीकृत डिजिटल प्रणाली की शुरुआत से सेवा सुरक्षा मामलों के निपटान में अधिक सटीकता, पारदर्शिता और एकरूपता आएगी।
उन्होंने कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था से मनमानी प्रथाओं को समाप्त करके और यह सुनिश्चित करके कि सभी मामलों को समयबद्ध और नियम-आधारित तरीके से संसाधित किया जाए, राज्य भर में संविदा कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा भी होगी।
अधिकारियों ने कहा कि यह कदम प्रौद्योगिकी-आधारित सुधारों के माध्यम से सुशासन पर राज्य सरकार के जोर को दर्शाता है, साथ ही संविदा कर्मचारियों की सेवा निरंतरता और प्रक्रियात्मक स्पष्टता के संबंध में लंबे समय से लंबित चिंताओं को भी दूर करता है।

