रेवाड़ी की एक अदालत ने दोहरे हत्याकांड के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 26,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने जिले के लिसाना गांव के दिनेश और देवेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गांव के दो भाई, धरमबीर और कमल, का राजेंद्र के परिवार के साथ नाले के माध्यम से अपशिष्ट जल के निपटान को लेकर विवाद था।
धरमबीर के चचेरे भाई हंसराज की शिकायत के अनुसार, 30 मार्च, 2019 की सुबह धरमबीर, कमल और दिनेश, देवेंद्र, उनकी पत्नियों शीतल और ममता, और राजेंद्र की पत्नी माया के बीच झगड़ा हुआ। इस झगड़े में धरमबीर और कमल को चाकू से वार किया गया, और सत्यवान और हंसराज भी घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया गया।
पुलिस ने दिनेश, देवेंद्र, शीतल, ममता और माया को गिरफ्तार किया और जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई
मंगलवार शाम को रेवाड़ी जिले के भाला गांव में मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने एक दुकानदार को गोली मार दी। पीड़ित मोहन (50) गांव में बीज और खाद बेचते थे। वे अपने बेटे के साथ दुकान पर बैठे थे, तभी आरोपियों ने उन पर गोली चलाई और फरार हो गए। मोहन को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। डीएसपी (क्राइम) सुरेंद्र शेओरान ने बताया कि हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

