April 14, 2025
Himachal

शहरी निकायों में सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण की जांच करेगी सरकार

Government will investigate the defacement of public property in urban bodies

राज्य सरकार ने विभिन्न नवगठित शहरी स्थानीय निकायों में हिमाचल प्रदेश खुले स्थान (विरूपण निवारण) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। अधिनियम के तहत, संपत्तियों को विकृत करना एक दंडनीय अपराध है जिसके लिए कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।

यह अधिनियम मूल रूप से सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापनों के अनाधिकृत प्रदर्शन को रोकने के लिए बनाया गया था, जिसका उद्देश्य इमारतों, दीवारों, पेड़ों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर, नोटिस, चित्र और चिह्नों के प्रदर्शन को विनियमित करके सार्वजनिक स्थानों के विरूपण को रोकना है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत, स्थानीय अधिकारियों की पूर्व लिखित अनुमति के बिना ऐसा कोई भी विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है।

1985 में यह अधिनियम शिमला नगर निगम पर लागू किया गया था। इसके बाद मई 1991 में जारी एक अधिसूचना के माध्यम से इसे राज्य की विभिन्न नगर पालिका समितियों, अधिसूचित क्षेत्र समितियों और नगर निगमों तक विस्तारित किया गया। हालाँकि, यह अधिसूचना प्रशासनिक उन्नयन और विस्तार के कारण 1991 के बाद अस्तित्व में आए नवगठित शहरी स्थानीय निकायों को कवर नहीं करती थी।

इस अंतर को पाटने तथा एकसमान क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने इस माह छूटे हुए शहरी स्थानीय निकायों में भी अधिनियम लागू कर दिया है। छूटे हुए शहरी स्थानीय निकायों में धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, सोलन, बद्दी, हमीरपुर और ऊना के नगर निगम, बिलासपुर, घुमारवीं, सुजानपुर टीरा, देहरा, ज्वालामुखी, नगरोटा-बगवां, मनाली, जोगिंदरनगर, नेरचौक, सरकाघाट, रोहड़ू, परवाणू, मैहतपुर, संतोखगढ़, सुन्नी, नादौन, बैजनाथ और पपरोला की नगर परिषद और नगर पंचायतें शामिल हैं। जवाली, शाहपुर, निरमंड, करसोग, चिड़गांव, नेरवा, कंडाघाट, अंब, टाहलीवाल, बड़सर, संधोल, धर्मपुर, बलद्वाड़ा, भोरंज, खुंडियां, नगरोटा-सूरियां, कोटला, झंडूता, स्वारघाट, बनीखेत, कुनिहार, बंगाणा और शिलाई।

अधिनियम के लागू होने से सरकार का उद्देश्य कस्बों और शहरों की दृश्य अखंडता और स्वच्छता को बनाए रखना है, साथ ही क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य को खराब करने वाली अनाधिकृत और भद्दी प्रदर्शनों को हतोत्साहित करना है।

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