वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) चरण-IV के कार्यान्वयन के बावजूद, खुलेआम कचरा जलाया जा रहा है।
सोमवार रात को AQI के ‘बहुत खराब’ और ‘गंभीर’ स्तर पर पहुंचने के बाद CAQM ने NCR में फिर से GRAP-IV लागू किया। हालांकि, शहर में अभी भी खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है और कई जगहों पर निर्माण कार्य जारी है।
तापमान में गिरावट के साथ ही AQI भी फिर से खराब हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की साइट के अनुसार, बुधवार को अधिकतम AQI 500 दर्ज किया गया। बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि शाम को AQI में उतार-चढ़ाव रहा और यह 145 रहा, लेकिन रात में यह फिर से ‘बहुत खराब’ स्तर पर पहुंच जाएगा, क्योंकि कोहरा प्रदूषण को बढ़ा देगा।
मंगलवार को एक्यूआई ‘गंभीर’ दर्ज किया गया था क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) 2.5 अधिकतम 500 दर्ज किया गया था। औसतन यह 345 दर्ज किया गया था, जो ‘बहुत खराब’ था जबकि पीएम-10 भी मंगलवार को अधिकतम 427 दर्ज किया गया था, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में था।
सूत्रों के अनुसार, पानीपत को देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि यह कपड़ा उद्योग का केंद्र है, जो ‘लाल’ श्रेणी में आता है।
हालांकि, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के अधिकारियों ने नवंबर के अंत में जीआरएपी उल्लंघनकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाया था। एचएसपीसीबी ने चार निर्माण स्थलों पर 21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और एमसी को नोटिस जारी किया और एचएसवीपी के एस्टेट ऑफिसर पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, एमसी ने खुले में कचरा जलाने के लिए 24 साइटों के मालिकों पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
हालांकि एचएसपीसीबी और नगर निगम ने खुले क्षेत्रों में कचरा जलाने पर जुर्माना लगाया है, लेकिन यह प्रथा बंद नहीं हुई है।
सीएक्यूएम ने सोमवार रात को फिर से जीआरएपी-IV लागू किया, लेकिन टेक्सटाइल सिटी में इसका कोई असर नहीं दिखा। नहर के किनारे और शहर में सड़कों के किनारे कई जगहों पर कूड़ा जलता हुआ पाया जाता है।
दिल्ली के पर्यावरणविद वरुण गुलाटी ने कहा कि एनजीटी ने किसी भी तरह के कचरे को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि यह भी वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। गुलाटी ने कहा, “पानीपत पहले से ही देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में है। ऐसी घटनाओं को रोका जाना चाहिए और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।”
एचएसपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी भूपेंद्र सिंह चहल ने बताया कि जीआरएपी-IV के क्रियान्वयन की जानकारी नगर निगम, एचएसवीपी व अन्य विभागों सहित सभी विभागों को दे दी गई है।
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