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गुरुग्राम पुलिस ने हिट-एंड-रन मामले में दो लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

गुरुग्राम पुलिस ने 13 सितंबर को गोल्फ कोर्स रोड पर एक महिला बाइकर को जानबूझकर अपनी कार से टक्कर मारने के आरोपी दो लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है। चार्जशीट में 15 से ज़्यादा जगहों के CCTV फुटेज शामिल हैं, जिससे पुलिस का केस मजबूत होता है कि यह घटना एक्सीडेंट नहीं बल्कि जान से मारने की जानबूझकर की गई कोशिश थी।

एक लोकल कोर्ट ने सोमवार को चार्जशीट पर संज्ञान लिया। आरोपी कल्याण बैसला और उसके कज़िन लवनीश पर हत्या की कोशिश समेत कई आरोपों के तहत ट्रायल चलेगा। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा, “केस को मजबूत करने के लिए, हमने 15 से ज़्यादा जगहों से CCTV फुटेज चेक किए, जिसमें GMDA और DLF के लगाए गए कैमरे, शिकायत करने वाले की गाड़ी पर लगा डैशकैम और एक क्लब में लगा कैमरा शामिल है।”

घटना दिल्ली के कालकाजी की रहने वाली 27 साल की शिवानी चौहान उर्फ ​​सिया की है, जो अपने दोस्तों के साथ गोल्फ कोर्स रोड से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ जा रही थी। शिकायत के मुताबिक, कल्याण, जो सफेद मारुति सियाज चला रहा था, ने कथित तौर पर बाइकर्स का पीछा किया, गंदे इशारे किए और भागने से पहले अपनी कार से उन्हें साइड से टक्कर मार दी। यह घटना शिवानी और एक दूसरे बाइकर के हेलमेट पर लगे कैमरों में रिकॉर्ड हो गई।

कार में चार लोग थे, कल्याण और लवनीश आगे की सीटों पर थे और दो अन्य लोग उनके साथ फरीदाबाद की ओर जा रहे थे।

वीडियो सामने आने के बाद, पुलिस ने सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में खुद से केस दर्ज किया क्योंकि शुरू में कोई फॉर्मल शिकायत नहीं मिली थी। शिवानी की शिकायत के बाद, भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 78 (पीछा करना), 79 (महिला की इज्ज़त का अपमान करना), 109 (हत्या की कोशिश) और 3(5) (कॉमन इंटेंशन) लगाई गईं।

हरियाणा राज्य महिला आयोग के नोटिस के बाद, पुलिस कमिश्नर सिबाश कविराज ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई। दोनों आरोपियों को 15 सितंबर को राजस्थान के दौसा जिले के राजगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। उनकी बेल अर्जी खारिज होने के बाद वे भोंडसी जेल में बंद हैं।

अधिकारी ने कहा कि जांच से पता चला है कि टक्कर जानबूझकर की गई थी और अब कोर्ट में मुकदमा चलेगा।

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