गुरुग्राम, 24 जनवरी
गुरुग्राम स्कूल हत्याकांड में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंगल की अदालत ने मंगलवार को आरोपी भोलू के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का आरोप तय किया.
कोर्ट ने भोलू से पूछा कि वह ट्रायल चाहता है या खुद को दोषी मानता है। वह मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हो गया।
मामले की सुनवाई 20 फरवरी से शुरू होगी और अदालत ने सीबीआई को गवाह पेश करने को कहा है.
मृतक प्रिंस के वकील सुशील टेकरीवाल ने कहा कि भोलू के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप तय किए गए हैं।
इससे पहले किशोर न्याय बोर्ड और सत्र न्यायालय ने भोलू को बालिग मानते हुए उसके खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था।
“हम पिछले पांच वर्षों से न्याय के लिए लड़ रहे हैं। पांच साल बाद केस की सुनवाई शुरू होगी। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। काफी समय हो गया है लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे बेटे को न्याय मिलेगा।’
गौरतलब हो कि स्कूल में 8 सितंबर 2017 को लड़के की हत्या के बाद एक बस चालक को मुख्य संदिग्ध बनाकर जेल भेज दिया गया था. जब सीबीआई ने जांच का जिम्मा संभाला, तो उसी स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र भोलू को लड़के की कथित तौर पर हत्या करने का पता चला और उसे हिरासत में ले लिया गया।
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