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1.5 किमी क्षेत्र को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) घोषित करने की योजना

हरियाणा सुखना वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी (Sukhna Wildlife Sanctuary) के आसपास अपने हिस्से में 1 किमी से 1.5 किमी तक के क्षेत्र को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र Eco-Sensitive zone (ESZ) घोषित करने की योजना बना रहा है।

चण्डीगढ़ प्रशासन ने सेंक्चुरी के चारों ओर 2 किमी से 2.75 किमी के दायरे को Eco-Sensitive zone (ESZ) के रूप में छोड़ने की अधिसूचना पहले ही दे दी है। मंत्रालय ने चंडीगढ़ के सेंक्चुरी के आसपास (ESZ) पर अंतिम अधिसूचना जारी की थी, लेकिन पंजाब और हरियाणा ने इन क्षेत्रों को अभी घोषित नहीं किया है। यूटी प्रशासन दोनों प्रदेशों को प्रतिबंधित विकास क्षेत्र के रूप में झील की सीमा से मेल खाने वाले क्षेत्र को छोड़ने पर जोर दे रहा है।

जनवरी में, मंत्रालय ने हरियाणा विभाग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए भी कहा था। चंडीगढ़ में सेंक्चुरी के किनारे से शुरू होने वाले 1.5 किमी के क्षेत्र में कम से कम पांच पंचकुला गांव शामिल हैं – साकेत्री, रामपुर, रजीपुरा जाजरा, प्रेम पुरा और माजरी जट्टाना। सूत्रों के अनुसार वन और वन्यजीव विभाग, हरियाणा ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही मंत्रालय के समक्ष एक विस्तृत प्रस्ताव पेश करेगी।

बता दें कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पंजाब सरकार के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था जिसमें उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के आसपास केवल 100 मीटर गहरे क्षेत्र को ESZ घोषित किया गया था।

पिछले साल, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 2013 में किए गए प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सरकार को पत्र लिखा था। दूसरी ओर, यूटी के मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) देवेंद्र दलाई ने वन महानिदेशक और विशेष सचिव, मंत्रालय को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के प्रस्ताव का विरोध करते हुए एक पत्र लिखा था। मंत्रालय द्वारा पंजाब सरकार को भेजे गए पत्र में कहा गया है, “हमने ESZ को कम से कम 1 किमी तक बढ़ाने पर विचार करने और संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी। इस पृष्ठभूमि में और टाटा कैमलॉट परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट के 5 नवंबर, 2019 के आदेश को ध्यान में रखते हुए, यह अनुरोध है कि ESZ अधिसूचना के प्रकाशन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए चंडीगढ़ द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अपनी विशिष्ट टिप्पणियां प्रदान करें।”

यूटी ने 14 जनवरी को एक पत्र में कहा, ” ESZ को मंत्रालय द्वारा 18 जनवरी, 2017 को पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है। पंजाब का प्रस्ताव चंडीगढ़ के अनुरूप नहीं है। पत्र में आगे कहा गया है,” दोहराते हैं कि 2015 में सरकार को भेजे गए पंजाब सरकार के इसी तरह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था। यदि केवल 100 मीटर क्षेत्र बचा है, तो इसका सेंक्चुरी के साथ-साथ सुखना झील पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यूटी ने मंत्रालय से सुखना वन्यजीव सेंक्चुरी में वन्यजीव संरक्षण के साथ-साथ सुखना झील के संरक्षण के लिए पंजाब के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने का अनुरोध किया था।

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