चंडीगढ़, 23 जुलाई हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने तोशाम की विधायक किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की कांग्रेस की याचिका को आज खारिज कर दिया।
याचिका विधानसभा के ‘दल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता नियम, 1986’ के मानदंडों को पूरा नहीं करती थी। विधानसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेताओं को इसकी जानकारी दी।
सचिवालय ने उन्हें बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत याचिका हरियाणा विधानसभा (दल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता) नियम, 1986 के नियम 6 (7) की शर्तों का अनुपालन नहीं करती है। इस याचिका पर याचिकाकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर और सत्यापन नहीं किया गया था। हरियाणा विधानसभा नियम 7 (2) में कहा गया है कि यदि याचिका नियम 6 की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करती है, तो अध्यक्ष याचिका को खारिज कर देंगे।
विधानसभा की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने कांग्रेस की ओर से एक भी अनुलग्नक पर हस्ताक्षर नहीं किए।
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