August 2, 2025
Haryana

हरियाणा मंत्रिमंडल ने सिख गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम में प्रमुख संशोधनों को मंजूरी दी

Haryana Cabinet approves major amendments in Sikh Gurdwara Management Act

हरियाणा में सिख गुरुद्वारों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम के तहत राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में संशोधन को मंजूरी दे दी। संशोधित कानून न्यायिक आयोग को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है, जो अब संपत्ति विवाद, समिति प्रशासन और सेवा संबंधी मुद्दों सहित महत्वपूर्ण मामलों की देखरेख करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लाडो लक्ष्मी योजना के लिए एक कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस योजना के लिए एक समर्पित पोर्टल शीघ्र ही लॉन्च किया जाएगा।

संशोधन के अनुसार, धारा 17(2)(सी)—जो पहले गुरुद्वारा समिति को अपने सदस्यों को हटाने की अनुमति देती थी—को हटा दिया गया है। कदाचार के आधार पर सदस्यों को हटाने या निलंबित करने का अधिकार अब संशोधित धारा 46 के तहत न्यायिक आयोग के पास होगा।

एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, “संशोधन से गुरुद्वारों की घोषणा और प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट, कानूनी ढांचा सुनिश्चित होगा और अधिक पारदर्शी शासन के लिए न्यायिक निगरानी होगी।”

नवगठित न्यायिक आयोग को मतदाता पात्रता, अयोग्यता, गुरुद्वारा कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामले तथा गुरुद्वारा समितियों में चयन एवं नियुक्तियों जैसे मुद्दों पर विशेष अधिकार होगा। इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई भी अपील 90 दिनों के भीतर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में की जा सकती है, जिसमें परिसीमा अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

एक महत्वपूर्ण प्रावधान के रूप में, धारा 46 आयोग को गुरुद्वारा संपत्ति, धन के दुरुपयोग और आंतरिक विवादों से संबंधित विवादों का निपटारा करने का अधिकार देती है। यह उन मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर भी कार्रवाई कर सकता है जहाँ उसे गुरुद्वारा संपत्ति के दुरुपयोग या संभावित नुकसान का संदेह हो। यह ऐसी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर सकता है।

इसकी बढ़ी हुई भूमिका को समर्थन देने के लिए, नई धाराएँ 46ए से 46एन लागू की गई हैं, जो आयोग को सिविल न्यायालय (46बी) के समतुल्य शक्तियाँ प्रदान करती हैं, नियमित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाती हैं (46सी), और सदस्यों को सद्भावनापूर्वक किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायित्व से बचाती हैं (46डी)। आयोग के आदेश सिविल न्यायालय के आदेशों (46जी) की तरह लागू होंगे, और इसके सदस्य लोक सेवक माने जाएँगे (46एफ)।

संशोधन में नई धारा 55 से 55एन के अंतर्गत सिख गुरुद्वारों की घोषणा और प्रबंधन के लिए एक संरचित प्रक्रिया की रूपरेखा भी दी गई है। गुरुद्वारों को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जाएगा – ऐतिहासिक (अनुसूची I), अधिसूचित (अनुसूची II), जिनकी वार्षिक आय 20 लाख रुपये या उससे अधिक है, और स्थानीय (अनुसूची III)।

किसी गुरुद्वारे को सिख गुरुद्वारा घोषित करने के लिए याचिका 100 या उससे अधिक वयस्क सिख श्रद्धालुओं द्वारा दायर की जा सकती है, जबकि वंशानुगत पदाधिकारियों सहित कोई भी इच्छुक पक्ष आपत्ति उठा सकता है। अंतिम निर्णय न्यायिक आयोग का होगा, जो गुरुद्वारे के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का आकलन करेगा।

यह कानून गुरुद्वारा संपत्ति के स्वामित्व और नियंत्रण को भी स्पष्ट करता है, और भूमि अभिलेखों, आय उपयोग या रखरखाव के इतिहास के आधार पर अनुमान लगाने की अनुमति देता है। आयोग को कब्जे का आदेश देने, राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन करने, समान विवादों को समेकित करने और आवश्यकतानुसार लागत तय करने का अधिकार होगा।

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