करदाताओं को राहत देते हुए, हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्ति कर बकाया पर एक बार के लिए 100 प्रतिशत ब्याज की छूट प्रदान की है। सरकार ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर लोगों से इस योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया। करदाता 30 जून तक अपने बकाया का भुगतान करके और पोर्टल पर अपनी संपत्ति के विवरण को स्व-प्रमाणित करके इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
अधिसूचना में आगे कहा गया है कि विलंबित भुगतान के मामलों में, 1.5 प्रतिशत प्रति माह या उसके अंश पर ब्याज लगता रहेगा। इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को निर्धारित अवधि के भीतर बकाया राशि जमा करने और संपत्ति संबंधी जानकारी को अद्यतन करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
करनाल नगर निगम के अधिकारियों ने दावा किया कि इस निर्णय से हरियाणा भर में हजारों संपत्ति मालिकों को राहत मिलेगी और शहरी स्थानीय निकायों को कर संग्रह में सुधार करने और संपत्तियों का अद्यतन रखरखाव करने में मदद मिलेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुछ दिन पहले ब्याज माफी की घोषणा की थी। निवासी सुखविंदर सिंह चावला ने कहा, “मैं इस योजना का लंबे समय से इंतजार कर रहा था, जो मेरे लिए बहुत बड़ी राहत है।”

