February 4, 2025
Haryana

हरियाणा सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को सवेतन अवकाश घोषित किया

Haryana government declares February 5 as paid holiday for Delhi Assembly elections

हरियाणा सरकार ने रविवार को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 5 फरवरी को सभी सार्वजनिक कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्डों और निगमों में सवेतन अवकाश घोषित किया है। इस अवकाश के कारण राज्य सरकार के कर्मचारी जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, “परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1996 में संशोधित) की धारा 135-बी के तहत यह प्रावधान उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, जिससे उन्हें आम चुनाव में अपना वोट डालने की अनुमति मिलती है।”

इसमें आगे कहा गया है कि हरियाणा में कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें भी इस उद्देश्य के लिए सवेतन अवकाश का अधिकार है।

70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव 5 फरवरी को होंगे और मतों की गिनती 8 फरवरी को होगी।

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