हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा में तत्काल प्रभाव से 100 मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड युक्त सभी मौखिक दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हरियाणा में निमेसुलाइड की उन मौखिक दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जिनमें तत्काल रिलीज होने वाली खुराक के रूप में 100 मिलीग्राम से अधिक मात्रा होती है।
मंत्री ने कहा, “इस निर्णय का प्राथमिक उद्देश्य लोगों को संभावित दुष्प्रभावों से बचाना और यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में केवल सुरक्षित और अनुमोदित दवाओं का ही उपयोग किया जाए।” उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जन स्वास्थ्य के मामले में सरकार किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह से जनता के हित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने कहा, “दवाएं मरीजों को राहत देने के लिए होती हैं, न कि उनके स्वास्थ्य को खतरे में डालने के लिए। जब वैज्ञानिक प्रमाण किसी दवा से जुड़े जोखिमों की ओर इशारा करते हैं और सुरक्षित विकल्प उपलब्ध होते हैं, तो जनहित में ठोस निर्णय लेना सरकार का कर्तव्य बन जाता है।”
उन्होंने आगे बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने दवा निर्माताओं, थोक और खुदरा वितरकों, दवा विक्रेताओं और चिकित्सा दुकानों को इस प्रतिबंध का पालन करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा, “नियमित निरीक्षण और निगरानी तंत्र भी स्थापित किए गए हैं और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों से अपील की कि वे निर्धारित चिकित्सा दिशा-निर्देशों के अनुसार ही सुरक्षित वैकल्पिक दवाएं लिखें और मरीजों को सही जानकारी प्रदान करें।
हरियाणा के औषधि नियंत्रक ललित कुमार गोयल ने कहा कि जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए, राज्य ने भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को प्रभावी ढंग से लागू किया है, जिसके तहत तत्काल रिलीज खुराक के रूप में 100 मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड युक्त सभी मौखिक दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक प्रमाणों के गहन मूल्यांकन और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) से परामर्श के बाद, भारत सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि 100 मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड युक्त मौखिक दवाएं मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं, जबकि सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसी के अनुरूप, हरियाणा सरकार ने बिना किसी देरी के अधिसूचना को लागू कर दिया है।


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