हरियाणा के गैर-एनसीआर जिलों में संचालित सभी ईंट भट्टों को धान के भूसे से बने बायोमास पेलेट्स की प्रत्येक खरीद का विवरण खरीद के तुरंत बाद हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के साथ साझा करना होगा। एचएसपीसीबी ने ईंट भट्टों के लिए एक ऑनलाइन निगरानी पोर्टल शुरू किया है और गैर-एनसीआर जिलों में सभी ईंट भट्ठा मालिकों के लिए धान के भूसे से बने बायोमास पेलेट्स की खरीद और उपयोग का पंजीकरण और रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी है। इस संबंध में एचएसपीसीबी ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी की।
एचएसपीसीबी ने मासिक ऑनलाइन रिपोर्टिंग को भी अनिवार्य कर दिया है। ईंट भट्ठों के मालिकों को महीने के दौरान निर्मित ईंटों की संख्या, कुल ईंधन खपत और भट्ठों के संचालन में प्रयुक्त कोयले, पारंपरिक बायोमास और धान के भूसे से बने बायोमास पेलेट्स की मात्रा का विवरण देना होगा। एचएसपीसीबी के अनुसार, बायोमास पेलेट्स की खरीद और खपत की निरंतर निगरानी करने और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के अनुपालन के पारदर्शी सत्यापन को सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग तंत्र विकसित किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार, सीएक्यूएम ने हरियाणा के गैर-एनसीआर जिलों में ईंट भट्टों के लिए चरणबद्ध सह-दहन लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसका उद्देश्य धान के भूसे से बने पेलेट्स/ब्रिकेट्स का 50 प्रतिशत सह-दहन करना है, जिसमें कम से कम 20 प्रतिशत 1 नवंबर, 2025 से, 30 प्रतिशत 1 नवंबर, 2026 से, 40 प्रतिशत 1 नवंबर, 2027 से और 50 प्रतिशत 1 नवंबर, 2028 से प्रभावी होना है।
एचएसपीसीबी ने गैर-एनसीआर जिलों के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को आदेश प्रसारित करने, सात दिनों के भीतर ईंट भट्ठों के मालिकों से पावती प्राप्त करने और बोर्ड को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए, एचएसपीसीबी, हिसार के क्षेत्रीय अधिकारी शक्ति सिंह ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य पेलेट के उपयोग की निगरानी को मजबूत करना, प्रदूषण नियंत्रण निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना और ईंट भट्टों में ईंधन के रूप में धान के पेलेट/ब्रिकेट के उपयोग को बढ़ावा देना है।
“नई प्रणाली के तहत, प्रत्येक ईंट भट्ठे के मालिक को एचएसपीसीबी के ऑनलाइन ईंट भट्ठे पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और धान के भूसे से बने बायोमास पेलेट्स की प्रत्येक खरीद का विवरण खरीद के तुरंत बाद अपलोड करना होगा। अपलोड की गई जानकारी में खरीद चालान, आपूर्तिकर्ता का विवरण, जीएसटी नंबर और बायोमास पेलेट्स में प्रयुक्त धान के भूसे का घोषित प्रतिशत शामिल होना चाहिए,” शक्ति ने कहा।
एचएसपीसीबी के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के तहत जारी किए गए निर्देशों का उद्देश्य सीएक्यूएम निर्देश संख्या 92 का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है, जो उत्सर्जन को कम करने और फसल अवशेषों को खुले में जलाने से रोकने के लिए ईंट भट्टों द्वारा धान के भूसे पर आधारित बायोमास पेलेट्स को चरणबद्ध तरीके से अपनाने को अनिवार्य बनाता है।

