हरियाणा मंत्रिमंडल ने सोमवार को संविदा कर्मियों की तैनाती नीति-2022 में संशोधन को मंजूरी दे दी, जिससे 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान अपने सदस्यों को खोने वाले 121 परिवारों को अनुकंपा के आधार पर एक-एक नौकरी प्रदान की जा सकेगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 25 अगस्त को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान यह घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री ने कहा था कि हरियाणा में दंगों के दौरान लगभग 20 गुरुद्वारे, 221 घर, 154 दुकानें, 57 कारखाने और 85 वाहन आग के हवाले कर दिए गए। 121 लोगों की मौत के अलावा 58 लोग घायल हुए।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि संशोधन के तहत नीति में एक नया खंड जोड़ा गया है, जिसके तहत दंगा पीड़ितों के एक सर्वसम्मति से पहचाने गए परिवार के सदस्य को शैक्षणिक योग्यता और पात्रता मानदंडों के आधार पर लेवल-I, लेवल-II या लेवल-III श्रेणियों में उपयुक्त नौकरी के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार के लिए विचार किया जा सकेगा।


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