उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल) का उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम 26 जून को एक लाख रुपये से अधिक और तीन लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। रोहतक जोन के उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की कार्यवाही 26 जून को राजीव गांधी विद्युत सदन, सेक्टर-12, करनाल के कांफ्रेंस हॉल में सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक होगी।
उन्होंने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिल, बिजली दरों से संबंधित मामले, मीटर सुरक्षा से संबंधित मामले, क्षतिग्रस्त मीटर तथा वोल्टेज से संबंधित मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। बिजली चोरी, बिजली का दुरुपयोग तथा जानलेवा गैर जानलेवा दुर्घटना आदि के मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
उपभोक्ता व निगम के मध्य किसी भी विवाद के निपटारे के लिए फोरम में वित्तीय विवाद से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पूर्व उपभोक्ता को पिछले छह माह के दौरान उसके द्वारा चुकाए गए औसत बिजली शुल्क के आधार पर गणना करके प्रत्येक माह के लिए दावा राशि अथवा उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो भी कम हो, जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि मामला न्यायालय, प्राधिकरण अथवा फोरम में लंबित नहीं है, क्योंकि न्यायालय अथवा फोरम में लंबित मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।
निगम ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे कार्यवाही में भाग लेकर अपनी समस्याओं का समाधान कराएं।
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