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तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 10 जुलाई को

Hearing in the Supreme Court on the bail plea of former Tamil Nadu minister Senthil Balaji now on July 10

नई दिल्ली, 16 मई । सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नकद के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पिछले साल गिरफ्तार द्रमुक नेता तथा तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है।

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आज मामले की सुनवाई स्थगित कर दी क्योंकि उसे बताया गया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता शराब घोटाला मामले से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई में दूसरी खंडपीठ के समक्ष उपस्थित थे, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।

पिछली सुनवाई में बालाजी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर्यमा सुंदरम ने अदालत को बताया था कि द्रमुक नेता पिछले साल जून से हिरासत में हैं।

उल्लेखनीय है कि इस साल 28 फरवरी को मद्रास हाई कोर्ट के बालाजी की जमानत याचिका खारिज किये जाने पर अंतरिम स्थगन आदेश पारित करने से शीर्ष अदालत ने इनकार कर दिया था।

हालांकि उसने ईडी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था। बालाजी को ईडी ने पिछले साल जून में गिरफ्तार किया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं।

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