चंडीगढ़, 1 अगस्त पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा, “हम लोगों ने पर्यावरण में काफी गिरावट देखी है, इसलिए यह न्यायालय किसी और गिरावट का हिस्सा नहीं बनना चाहेगा।” साथ ही, यह स्पष्ट किया कि सोनीपत जिले में पुलिस स्टेशन और पुलिस लाइन बनाने के लिए 150 सौ साल पुराने पेड़ों को नहीं काटा जाएगा।
मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा कि संबंधित अधिकारी, यदि वे क्षेत्र में 150 पेड़ों में से एक भी पेड़ को काटे/नुकसान पहुँचाए बिना पुलिस स्टेशन और पुलिस लाइन का निर्माण कर सकते हैं, तो वे इसे जारी रखने के लिए स्वतंत्र हैं।
“यदि संबंधित अधिकारी पेड़ों को काटे बिना पुलिस स्टेशन और पुलिस लाइन का निर्माण करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें पेड़ों को काटने से रोका जाता है और उन्हें परियोजना के लिए वैकल्पिक स्थल खोजने की सलाह दी जाती है। इस आदेश का कोई भी उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा,” खंडपीठ ने कहा।
यह निर्देश राष्ट्रीय पर्यावरण और वन संरक्षण ट्रस्ट रजिस्टर्ड द्वारा हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर याचिका पर आए। – टीएनएस
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