October 30, 2024
Himachal

रिसोर्स सेंटर समन्वयकों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

शिमला, 30 नवंबर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर (बीआरसीसी) की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने ब्लॉक संसाधन केंद्र समन्वयकों के लिए नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा 18 अक्टूबर, 2023 को जारी किए गए संचार को चुनौती देने वाली याचिका पर यह अंतरिम आदेश पारित किया। इस पद के लिए आवेदन करने से लेकर पहले भी ऐसे समन्वयक के रूप में काम कर चुके हैं।

आगे तर्क दिया गया कि राज्य सरकार का निर्णय मनमाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। संचार पर रोक लगाते हुए, अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और उसका जवाब मांगा और मामले को 28 फरवरी, 2024 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

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