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सपा मुखिया अखिलेश यादव को हाईकोर्ट ने दी राहत, आपराधिक मुकदमे पर रोक

High Court gives relief to SP chief Akhilesh Yadav, stay on criminal case

प्रयागराज, 5 दिसंबर । समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने आपराधिक मुकदमे पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार के वकील को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 3 फरवरी 2024 तय की गई है।

सपा मुखिया अखिलेश यादव और रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी पर आरोप है कि इन्होंने वर्ष 2022 में आचार संहिता और कोविड नियमों का उल्लंघन किया। इनके खिलाफ ग्रेटर नोएडा के दादरी पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया था।

एक वकील ने बताया कि आचार संहिता के उल्लंघन मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी समेत 400 कार्यकर्ताओं के खिलाफ दादरी में मुकदमा दर्ज हुआ था। अखिलेश-जयंत पर आरोप था उन्होंने अपने कार्यक्रम के दौरान चुनाव आचार संहिता का उल्लघंन किया था।

नाइट कर्फ्यू में विजय यात्रा निकालकर आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर दादरी कोतवाली पुलिस ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी समेत 400 अन्य लोगों पर केस दर्ज किया था।

गौरतलब है कि विजय यात्रा पर निकले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पहले लुहारली टोल प्लाजा और फिर दादरी पहुंचे थे। तय कार्यक्रम के अनुसार, विजय यात्रा को पहुंचने में काफी देर हो गई थी।

पुलिस ने बताया था कि रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक चुनाव प्रचार पर रोक थी। वहीं, नाइट कर्फ्यू भी लागू हो चुका था। इसके बावजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और लोग विजय यात्रा और वरिष्ठ नेताओं का इंतजार कर रहे थे। विजय यात्रा के पहुंचते ही सैकड़ों लोग उमड़ पड़े।

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