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एसजीपीसी चुनाव से हरियाणा की सीटों को बाहर करने की याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

High Court issues notice on petition to exclude Haryana seats from SGPC elections

चंडीगढ़,7 दिसंबर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज एसजीपीसी चुनावों के लिए हरियाणा में पड़ने वाले निर्वाचन क्षेत्रों को बाहर करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर पंजाब राज्य और एसजीपीसी सहित अन्य को नोटिस जारी किया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति निधि गुप्ता की खंडपीठ ने बलदेव सिंह सिरसा द्वारा दायर याचिका पर भी दो फरवरी की तारीख तय की है। वह हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 के अधिनियमन के आलोक में 20 अप्रैल, 1996 की अधिसूचना और 17 सितंबर, 2009 की उसके बाद की अधिसूचना को रद्द करने के निर्देश की मांग कर रहे थे।

याचिकाकर्ता ने हरभजन सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें हरियाणा के लिए अलग निकाय को बरकरार रखा गया था। उन्होंने कहा कि 2014 के अधिनियम के मद्देनजर, सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 की धारा 44 के संदर्भ में एसजीपीसी सदस्यों के चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों को अधिसूचित करने के लिए नई कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता है। याचिका में कहा गया है कि पंजाब को 1996 में भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था। केंद्र ने 120 निर्वाचन क्षेत्रों को अधिसूचित किया, जिनमें से आठ हरियाणा में थे और उन्हें एसजीपीसी चुनावों का हिस्सा बनाने की आवश्यकता नहीं थी।

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