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हाईकोर्ट ने डीजीपी को 90 दिनों के भीतर पीड़ितों को जांच की ताजा जानकारी देने का आदेश दिया

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों को आदेश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि आपराधिक मामलों में पीड़ितों या शिकायतकर्ताओं को 90 दिनों के भीतर जांच प्रगति की जानकारी मिल जाए।

न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ताओं की न्याय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा मामला दर्ज होने के बाद उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति बरार ने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच “आपराधिक अभियोजन की नींव” बनती है और न्याय प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। निष्पक्ष रूप से सच्चाई को उजागर करने का काम सौंपे गए जांच अधिकारी इस प्रक्रिया की कुंजी थे।

न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए जांच की सत्यनिष्ठा की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए अदालत ने कहा, “उनका आचरण इतना पवित्र होना चाहिए कि वह न केवल निष्पक्ष हो बल्कि ऐसा प्रतीत भी हो।”

व्यापक सामाजिक निहितार्थों का उल्लेख करते हुए न्यायमूर्ति बरार ने कहा कि निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार केवल अभियुक्त तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पीड़ित और समाज तक भी विस्तारित है। अक्सर निष्पक्ष जांच और जांच सुनिश्चित करने पर पूरा ध्यान दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त के लिए निष्पक्ष सुनवाई होती है, जबकि पीड़ित और समाज के प्रति कोई चिंता नहीं दिखाई जाती है।

अदालत ने टिप्पणी की: “इसलिए, पीड़ित और समाज के हितों की बलि दिए बिना अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए एक मध्य मार्ग बनाए रखने का भारी कर्तव्य अदालतों पर डाला जाता है। न्यायपालिका को कानूनी प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने और कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए सतर्क रहना चाहिए, जिससे कानून का शासन मजबूत हो। इसे यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पर्यवेक्षी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए कि दोषपूर्ण जांच के कारण न्याय के कारण की बलि न दी जाए”।

न्यायमूर्ति बरार ने यह भी बताया कि पारदर्शी और निष्पक्ष जांच से अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों के लिए समान अवसर स्थापित होता है, जो सीधे मुकदमे के नतीजों को प्रभावित करता है। जांच की गुणवत्ता सीधे मुकदमे के नतीजों को प्रभावित करती है। घटिया और पक्षपातपूर्ण जांच से न्याय में चूक की संभावना हो सकती है और न्यायिक प्रक्रिया कमजोर हो सकती है।

कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए जस्टिस बरार ने कहा कि बीएनएसएस की धारा 193(3) सीआरपीसी की धारा 173(2) का विकसित संस्करण है, जिसमें एक विशिष्ट प्रावधान है, जिसके तहत पुलिस को 90 दिनों के भीतर पीड़ित या शिकायतकर्ता-सूचनाकर्ता को जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना अनिवार्य है। प्रावधान में “करेगा” शब्द का प्रयोग इसे अनिवार्य बनाता है।

न्यायमूर्ति बराड़ ने निष्कर्ष देते हुए कहा, “पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया जाता है कि वे जांच अधिकारियों द्वारा चार सप्ताह के भीतर बीएनएसएस की धारा 193(3), पूर्व में सीआरपीसी की धारा 173(3) का ईमानदारी से अनुपालन करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।”

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