N1Live Himachal हाईकोर्ट ने नालागढ़ में स्टोन क्रशरों के साप्ताहिक निरीक्षण का आदेश दिया
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हाईकोर्ट ने नालागढ़ में स्टोन क्रशरों के साप्ताहिक निरीक्षण का आदेश दिया

High Court orders weekly inspection of stone crushers in Nalagarh

हिमाचल उच्च न्यायालय ने नालागढ़ में अधिकांश स्टोन क्रशरों द्वारा पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन के मुद्दे को गंभीरता से लिया है तथा सहायक पर्यावरण अभियंता को प्रत्येक सप्ताह इन इकाइयों का निरीक्षण करने तथा मुख्य पर्यावरण अभियंता को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने मुख्य पर्यावरण अभियंता को निर्देश दिया कि वे हर पखवाड़े स्टोन क्रशरों का निरीक्षण करें और हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जो हर महीने स्टोन क्रशरों का निरीक्षण करने के बाद रिपोर्ट संकलित करेंगे और जब भी मांगा जाएगा, अदालत को प्रस्तुत करेंगे।

अदालत ने संबंधित प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कच्चे माल के साथ-साथ तैयार माल ले जाने वाले सभी ट्रकों को धूल रोकने वाले कपड़े से ढका जाए तथा बद्दी के पुलिस अधीक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए।

निर्देश पारित करते हुए, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि आदेश का अनुपालन हो। न्यायालय ने बद्दी के एसपी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कच्चे माल या तैयार माल की ओवरलोडिंग न हो। इसके अलावा, उद्योग विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का अक्षरशः और भावना से पालन किया जाए।

सुनवाई के दौरान अधिकारियों द्वारा लगाए गए पर्यावरण मुआवजे का ब्यौरा पेश किया गया, जिससे पता चला कि नालागढ़ में आठ स्टोन क्रशरों पर 75.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। अदालत ने आदेश में कहा कि “यह पहली बार नहीं है कि स्टोन क्रशरों पर पर्यावरण मुआवजा लगाया गया है, लेकिन फिर भी इनमें से कुछ पर्यावरण मानदंडों का पालन नहीं करते पाए गए हैं।”
अदालत ने यह आदेश नालागढ़ में स्टोन क्रशरों द्वारा पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका पर पारित किया।

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