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ईडी की कार्रवाई के खिलाफ चोकसी की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज

High Court rejects Choksi's petition against ED's action

मुंबई, 21 सितंबर । बॉम्बे हाईकोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी द्वारा उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के ईडी के कदम को चुनौती देने वाली चार याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

न्यायमूर्ति एस.वी.कोटवाल ने इस संबंध में चोकसी की याचिका पर गुरुवार को निर्णय दिया।

ईडी ने याचिका के साथ एक विशेष पीएमएलए अदालत का रुख किया था, जो एफईओ अधिनियम, 2018 की धारा 4 और 12 के तहत चोकसी की संपत्तियों को जब्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

कानून कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एफईओ घोषित किया जा सकता है, यदि उसे 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की राशि वाले अपराधों के लिए वारंट का सामना करना पड़ता है, या यदि वह व्यक्ति देश छोड़ चुका है या वापस लौटने को तैयार नहीं है।

चोकसी, उसके भतीजे नीरव मोदी और अन्य लोग जनवरी 2018 में हुए कुख्यात पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में आरोपी हैं।

हाईकोर्ट ने जनवरी 2020 में विशेष अदालत द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन अगस्त में ईडी ने स्थगन आदेश की समीक्षा के लिए हाईकोर्ट का रुख किया, क्योंकि चोकसी पहले ही देश से भाग गया था।

ईडी के वकील हितेन वेनेगांवकर ने तर्क दिया कि रोक के कारण, चोकसी का अभियोजन लंबित है और विशेष अदालत तीन साल का समय बीत जाने के कारण मामले की नए सिरे से सुनवाई करने में असमर्थ है।

चोकसी के वकील विजय अग्रवाल और राहुल अग्रवाल ने दलील दी कि चोकसी ने अपने खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज होने से बहुत पहले ही भारत छोड़ दिया था, न कि किसी आपराधिक कार्यवाही से बचने के लिए।

बचाव दल ने प्रस्तुत किया कि वह लौटने से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन अपनी चिकित्सीय स्थिति के कारण वह ऐसा करने में असमर्थ है, जिसने उसे यात्रा करने से रोक दिया है।

उन्होंने बताया कि 64 वर्षीय चोकसी, जो अब कैरेबियाई द्वीपों में एंटीगुआ और बारबुडा का नागरिक है, को अपने न्यूरोलॉजिकल मुद्दों के लिए विशेष चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए दो साल पहले जमानत दी गई थी।

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