कोच्चि, 26 मार्च । केरल हाईकोर्ट ने एक बच्ची की हत्या के मामले में मंगलवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की है। दरअसल, पिता ने दो साल की मासूम बच्ची की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।
न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने कहा कि वह हैरान हैं कि केरल में ऐसी घटना हुई। अदालत ने कहा, “हमारे राज्य में होने वाली ऐसी घटना हमारी अंतरात्मा को झकझोर देती है।”
अदालत ने बताया कि रिपोर्टों के मुताबिक, बच्ची के घर में हुई घटनाओं की शिकायतें की गई थीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया।
उन्होंने कहा कि जब बच्ची ऐसी किसी भी हिंसा की शिकार होती है तो मुझे यकीन है कि इस अदालत को माता-पिता के अधिकार क्षेत्र के तहत कार्य करने का आदेश दिया गया है, भले ही अपराधी पिता हो या कोई अन्य करीबी रिश्तेदार।
अदालत उस छोटी बच्ची की चीखों को नजरअंदाज नहीं कर सकती, जिसे हमले के दौरान बेहद पीड़ा हुई होगी। इसलिए मेरा दृढ़ विचार है कि कुछ प्रोटोकॉल होना चाहिए, ताकि ऐसी कोई भी घटना सामने आने पर पुलिस हस्तक्षेप करने की स्थिति में हो।
इस उद्देश्य के लिए मैं स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई का प्रस्ताव करता हूं। मेरा प्रस्ताव है कि प्रतिवादी राज्य पुलिस प्रमुख, पुलिस अधीक्षक मलप्पुरम और संबंधित एसएचओ होंगे।
दो साल की बच्ची के पिता मुहम्मद फैज को सोमवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था। बच्ची की मां का आरोप है कि फैज ने उसकी बेटी की पीट-पीटकर हत्या कर दी।
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