शिमला, 26 अगस्त सरकार ने बिजली क्षेत्र में प्रस्तावित 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के स्लैब के स्थान पर 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 30 प्रतिशत के पुराने मुफ्त बिजली रॉयल्टी स्लैब को वापस लागू कर दिया है। बिजली क्षेत्र के उद्यमियों को राहत देने के उद्देश्य से आज हुई कैबिनेट बैठक में इस निर्णय को मंजूरी दी गई।
सूत्रों ने ट्रिब्यून को बताया, “ऐसा महसूस किया गया कि 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के प्रस्तावित स्लैब पर बिजली परियोजनाओं के लिए फिलहाल बहुत अधिक खरीदार नहीं होंगे। इसलिए, 12, 18 और 30 प्रतिशत के पिछले स्लैब पर वापस लौटने का फैसला किया गया।”
पहले 12 वर्षों के लिए मुफ्त बिजली रॉयल्टी 12 प्रतिशत, अगले 18 वर्षों के लिए 18 प्रतिशत और अंतिम 10 वर्षों के लिए 30 प्रतिशत है। संयोग से, निजी बिजली उत्पादक 40 वर्षों की अवधि में तीन बढ़ते स्लैब में मुफ्त बिजली रॉयल्टी का भुगतान करते हैं, लेकिन एसजेवीएनएल और एनपीटीसी जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के स्वामित्व वाली परियोजनाएं परियोजना की पूरी अवधि के लिए 12 प्रतिशत की एक समान दर पर मुफ्त बिजली देती हैं। सरकार चाहती है कि ये सार्वजनिक उपक्रम स्वतंत्र बिजली उत्पादकों की तरह ही तीन स्लैब में रॉयल्टी का भुगतान करें। सूत्रों ने कहा, “सार्वजनिक उपक्रमों से रॉयल्टी का मामला अदालत में है। सरकार ने स्लैब 12, 18 और 30 प्रतिशत तय किए हैं।”
पहली नज़र में, मुफ़्त बिजली रॉयल्टी स्लैब में कटौती से बिजली उत्पादकों को बड़ी राहत मिलेगी। हालाँकि, बोनाफाइड हाइड्रो डेवलपर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश शर्मा का मानना है कि इस क्षेत्र को सरकार से ज़्यादा सहायता की ज़रूरत है।
शर्मा ने कहा, “रॉयल्टी स्लैब में कमी ठीक है, लेकिन पहले इन रॉयल्टी दरों पर नई परियोजनाएं नहीं आ रही थीं। कुछ परियोजनाएं तब शुरू हुईं, जब पिछली भाजपा सरकार ने पहले 12 वर्षों के लिए 12 प्रतिशत रॉयल्टी स्थगित कर दी थी। मौजूदा सरकार को भी स्थगन सुविधा प्रदान करनी चाहिए या 12 प्रतिशत की एक समान रॉयल्टी वसूलनी चाहिए। तभी निवेशक आगे आएंगे।”
उन्होंने आगे कहा कि जलविद्युत परियोजनाएं उच्च जोखिम वाली परियोजनाएं बन गई हैं, क्योंकि पिछले दो वर्षों में कई परियोजनाएं बह गई हैं।
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