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हिमाचल सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों पर करों में संशोधन किया

शिमला, 18 जुलाई

अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (एआईटीपी) नियम 2023 के तहत हिमाचल प्रदेश के बाहर पंजीकृत कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसें 1 सितंबर से राज्य में प्रवेश करने पर नए कर संशोधन के अधीन होंगी।

13 से 32 सीटों की क्षमता वाली बसें (साधारण, सेमी-डीलक्स और डीलक्स), जो एआईटीपी नियम के अंतर्गत नहीं आती हैं, उन्हें 3,000 रुपये दैनिक कर देना होगा। 32 सीट से ज्यादा वाली बसों को रोजाना 4 हजार रुपये टैक्स देना होगा. इसके अलावा, वातानुकूलित बसों पर अब प्रति दिन 6,000 रुपये का कर लगाया जाएगा।

अन्य राज्यों में पंजीकृत और 2023 के अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (प्राधिकरण या परमिट) नियम के तहत कवर की गई अनुबंध कैरिज बसों के लिए, 13 से 32 की बैठने की क्षमता वाली बस (साधारण, अर्ध-डीलक्स या डीलक्स) के लिए कर होगा प्रतिदिन 3,000 रुपये, प्रति सप्ताह 15,000 रुपये और एक महीने के लिए 50,000 रुपये का टैक्स देना होगा।

33 से अधिक सीटों वाली बसों के लिए टैक्स 4,000 रुपये प्रति दिन, 20,000 रुपये प्रति सप्ताह और 60,000 रुपये प्रति माह होगा। इसके अलावा, वातानुकूलित बसों को अब प्रति दिन 5,000 रुपये, प्रति सप्ताह 25,000 रुपये और प्रति माह 75,000 रुपये का टैक्स देना होगा।

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