September 20, 2024
Himachal

जगत नेगी मानहानि मामले में प्रेम कुमार धूमल, जय राम ठाकुर को हिमाचल हाईकोर्ट का नोटिस

शिमला, 23 जुलाई हिमाचल उच्च न्यायालय ने बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा दायर मानहानि मामले से संबंधित याचिका पर आज पूर्व मुख्यमंत्रियों प्रेम कुमार धूमल और जय राम ठाकुर को नोटिस जारी किए।

न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने नेगी की याचिका पर नोटिस जारी किए, जिसमें निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने मानहानि मामले में भाजपा के दो वरिष्ठ नेताओं को समन जारी नहीं किया था।

निचली अदालत के आदेश से व्यथित होकर नेगी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील शरवन डोगरा की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सभी प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया।

24 दिसंबर 2016 को भाजपा नेताओं ने राज्यपाल को चार्जशीट सौंपी थी, जिसमें नेगी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। नेगी उस समय किन्नौर से कांग्रेस विधायक थे। नेगी ने 2017 में सीजेएम किन्नौर के समक्ष 10 भाजपा नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मामला दर्ज कराया था। अदालत ने इस मामले में केवल एक भाजपा नेता तेजवंत नेगी को समन जारी किया था।

नेगी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने भाजपा के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों प्रेम कुमार धूमल और जय राम ठाकुर को नोटिस जारी किया। इसके अलावा, कोर्ट ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, विधायक विपिन सिंह परमार (सुलह), सतपाल सिंह सत्ती (ऊना) और रणधीर शर्मा (नैना देवी) तथा पूर्व विधायक ठाकुर महेंद्र सिंह, सुरेश भारद्वाज और रविंद्र रवि को भी नोटिस जारी किया।

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