कुल्लू, 19 फरवरी सतर्कता विभाग ने 2007-08 में 100 मेगावाट सैंज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान फर्जी मुआवजा प्रदान करने के आरोप में हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) के तीन सेवानिवृत्त इंजीनियरों सहित सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिग्रहित भूमि के तीन मालिकों और एक निजी इंजीनियर पर भी मामला दर्ज किया गया है।
सूत्रों ने कहा कि जमीन मालिक राधे श्याम और उनके बेटों गौरव कपूर और गुंजन कपूर ने कथित तौर पर अपनी जमीन पर दो घर दिखाने के लिए 15 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा लिया, जो कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। उन्होंने इंजीनियर बीडी गुप्ता को काम पर रखा था, जिन्होंने एस्टीमेट तैयार किया था।
एचपीपीसीएल के एक प्रबंधक और एक उप प्रबंधक सहित तीन इंजीनियरों, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ने कथित तौर पर मालिकों की सहायता की। जिस मामले की जांच लंबे समय से विजिलेंस द्वारा की जा रही थी, उस मामले की एफआईआर कुल्लू के विजिलेंस पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है।
कुल्लू के डीएसपी विजिलेंस अजय कुमार ने कहा कि गहन पूछताछ की गई, जिसके दौरान पर्याप्त सबूत एकत्र किए गए। उन्होंने कहा कि प्रासंगिक मंजूरी मिलने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है।
सूत्रों ने कहा कि जब भूस्वामियों को अधिग्रहण के बारे में पता चला, तो उनमें से कुछ ने घरों के मुआवजे के लिए अस्थायी झोपड़ियां भी बना लीं। हालाँकि, एचपीपीसीएल ने पहले ही अधिग्रहीत भूमि की मैपिंग कर ली थी और उसकी हवाई तस्वीरें ले ली थीं। इसने रिकॉर्ड पर मौजूद तस्वीरों से तुलना करके कई दावों का खंडन किया। हालांकि इस मामले के सामने आने से पूरी कवायद पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
12 सितंबर, 2017 को परियोजना के उद्घाटन के दौरान, तत्कालीन सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा था कि 216 भूमि मालिकों को 1.66 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था और 20 परियोजना प्रभावित परिवारों को एचपीपीसीएल द्वारा पुनर्वास और राहत के लिए 1.35 करोड़ रुपये दिए गए थे।
Leave feedback about this