श्री लाल बहादुर शास्त्री सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, नेरचौक के प्रशासन ने रैगिंग और कनिष्ठ छात्र पर हमला करने के आरोप में दो एमबीबीएस छात्रों को निलंबित कर दिया है। शिकायतकर्ता कनिष्ठ छात्र को भी दंडित किया गया है क्योंकि जांच में पाया गया कि उसने रैगिंग विरोधी प्रावधानों का दुरुपयोग करके वरिष्ठों से पैसे वसूलने का प्रयास किया था।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, कॉलेज प्रशासन द्वारा गठित एक तथ्य-जांच समिति द्वारा की गई जांच के बाद यह कार्रवाई की गई। समिति ने 2024 बैच के एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के छात्र शुभम सिंह द्वारा 19 दिसंबर, 2025 को दर्ज कराई गई शिकायत की जांच की। अपनी शिकायत में शुभम ने आरोप लगाया कि उनके वरिष्ठ छात्र हर्ष और प्रशांत झा, दोनों एमबीबीएस चतुर्थ वर्ष के छात्रों ने 18 दिसंबर को कॉलेज परिसर में स्थित उनके छात्रावास के कमरे में उनके साथ मारपीट की।
शिकायत मिलने के बाद कॉलेज अधिकारियों ने बल्ह पुलिस स्टेशन के थाना अधिकारी को सूचित किया और आंतरिक जांच शुरू की। बाद में तथ्य-जांच समिति के निष्कर्ष कॉलेज की रैगिंग-विरोधी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए।
शिकायतकर्ता, आरोपी और गवाहों के बयानों के आधार पर, रैगिंग विरोधी समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि दोनों वरिष्ठ छात्रों ने कनिष्ठ छात्र पर हमला करने की बात स्वीकार कर ली है और इसलिए वे रैगिंग से संबंधित दुर्व्यवहार के दोषी हैं। हालांकि, समिति ने यह भी पाया कि शिकायतकर्ता ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से काम किया था। जांच में पता चला कि उसने पहले विवाद सुलझाने के बदले आरोपी छात्रों से पैसे वसूलने की कोशिश की थी और उसने रैगिंग विरोधी अधिनियम का दुरुपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया था।
समिति की बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि दोनों आरोपी वरिष्ठ अधिकारी आदतन अपराधी थे और अतीत में भी कॉलेज से निलंबित किए जा चुके थे। कार्रवाई की पुष्टि करते हुए प्रधानाचार्य डॉ. डी.के. वर्मा ने कहा कि कॉलेज ने अनुशासनहीनता के प्रति शून्य-सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने कहा, “रैगिंग विरोधी और तथ्य-जांच समितियों की सिफारिश पर हर्ष और प्रशांत को तीन महीने के लिए कॉलेज से निलंबित कर दिया गया है। उन्हें एक साल के लिए छात्रावास से निष्कासित कर दिया गया है और उन पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।”
डॉ. वर्मा ने आगे बताया कि शिकायतकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई है। प्रधानाचार्य ने कहा, “शुभम को वरिष्ठों को उकसाने और रैगिंग विरोधी अधिनियम का दुरुपयोग करके पैसे वसूलने का दोषी पाया गया है। उसे छह सप्ताह के लिए छात्रावास से निष्कासित कर दिया गया है और उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।”
कॉलेज प्रशासन ने अनुशासन बनाए रखने और सभी छात्रों के लिए सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

