December 12, 2024
Himachal

हिमाचल प्रदेश राधा स्वामी अस्पताल की भूमि के हस्तांतरण के लिए अधिनियम में संशोधन करेगा

हिमाचल प्रदेश सरकार भूमि सीलिंग अधिनियम, 1972 में संशोधन करने की योजना बना रही है, ताकि हमीरपुर के भोटा में राधा स्वामी सत्संग अस्पताल की भूमि को उसके सहयोगी संगठन को हस्तांतरित किया जा सके। इस कदम का उद्देश्य धर्मार्थ संस्था को 2 करोड़ रुपये जीएसटी का भुगतान करने से छूट देना है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज पुष्टि की कि इस संबंध में अध्यादेश लाने के लिए मसौदा तैयार किया जा रहा है। संशोधन विधेयक दिसंबर में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।

सुखू ने मीडियाकर्मियों से कहा, “राधा स्वामी सत्संग ब्यास (आरएसएसबी) इस ज़मीन को अपने सहयोगी संगठन को हस्तांतरित करना चाहता है। चूंकि भूमि सीलिंग अधिनियम के कारण कुछ बाधाएं हैं, इसलिए हम कानूनी पहलुओं की जांच कर रहे हैं।”

उन्होंने कहा, “वे एक धर्मार्थ संस्था हैं जो मुफ़्त इलाज की पेशकश करती हैं, लेकिन उन्हें जीएसटी के रूप में लगभग 2 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ता है, जो सही नहीं है। इसलिए हम देख रहे हैं कि इस राशि को बचाने के लिए सहयोगी संस्था को ज़मीन कैसे हस्तांतरित की जा सकती है।”

इस संशोधन से आरएसएसबी से महाराजा जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को भूमि हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त होगा, जो भोटा चैरिटेबल अस्पताल चलाने वाली सहयोगी संस्था है।

आरएसएसबी एक धार्मिक धर्मार्थ संस्था है, जिसे भूमि सीलिंग अधिनियम के तहत अतिरिक्त भूमि रखने से छूट प्राप्त है। हालांकि, यह भूमि को बिक्री, उपहार, वसीयत या बंधक के माध्यम से हस्तांतरित नहीं कर सकती है। ऐसे में, अस्पताल की भूमि हस्तांतरण के लिए अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए।

सुखू ने कहा कि सरकार कानूनी पहलुओं की जांच कर रही है। उन्होंने कहा, “पिछली भाजपा सरकार ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और केवल लाभ उठाने के लिए बयानबाजी की।” उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार समाज सेवा में लगे अन्य सभी संगठनों की मदद के लिए कानून में संशोधन करने में संकोच नहीं करेगी। भूमि सीलिंग अधिनियम में संशोधन एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। पिछली भाजपा सरकार ने आरएसएसबी की याचिका को खारिज कर दिया था।

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