जिंद की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने 2024 में स्कूल परिसर में कक्षा IV की छात्रा के साथ बलात्कार करने के आरोप में एक निजी स्कूल के प्रधानाचार्य को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार, ए.डी.जे. ने आरोपी यशपाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एक महिला ने 10 अगस्त, 2024 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 10 वर्षीय बेटी को पेट और पैरों में दर्द हो रहा है। पीड़िता ने बाद में घटना की जानकारी अपने परिवार को दी। पुलिस ने प्रधानाचार्य के खिलाफ बलात्कार, जबरन कैद और यौन उत्पीड़न के आरोप में पीओसीएसओ अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

