October 2, 2024
Haryana

सरकारी आवास में निर्धारित समय से अधिक समय तक रहने पर एचपीएस अधिकारी पर 39.2 लाख रुपये का जुर्माना

चंडीगढ़, 13 जून आईजी दूरसंचार वाई पूरन कुमार द्वारा पुलिस अधिकारियों के जिले से बाहर तबादले के बावजूद थाने में सरकारी आवास बरकरार रखने की शिकायत के बाद, एचपीएस अमन यादव पर 39.2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इससे पहले फरीदाबाद में एसीपी क्राइम के पद पर तैनात यादव पर गुरुग्राम में सरकारी आवास में 3 अक्टूबर 2022 से 30 जून 2023 तक निर्धारित समय से अधिक समय तक रहने के लिए 21.3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। हालांकि, उन्होंने घर खाली नहीं किया। 3 दिसंबर 2022 से 29 फरवरी 2024 तक निर्धारित समय से अधिक समय तक रहने के लिए जुर्माना संशोधित कर 39.2 लाख रुपये कर दिया गया था।

गुरुग्राम के डीसीपी (मुख्यालय) दीपक गहलावत द्वारा 9 अप्रैल को यादव को जारी किए गए पत्र में कहा गया है, “अतः यह निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त सरकारी आवास को खाली कर दिया जाए और उपरोक्त जुर्माना किराया राशि को उचित मद में सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाए, जिसकी सूचना इस कार्यालय को दी जाए।”

इसके बाद यादव ने जुर्माना किराया माफ करने की मांग करते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त ने 6 जून को डीजीपी हरियाणा को पत्र लिखकर बताया कि जुर्माना किराया के लिए 1 लाख रुपये जमा किए गए हैं और उनके मई के वेतन से 25,000 रुपये की राशि काट ली गई है।

यादव ने कहा, “मैंने इस संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। यह विभाग का आंतरिक मामला है।” उन्होंने स्पष्ट किया कि यह दोहरे आवास आवंटन का मामला नहीं है।

आईजी वाई पूरन कुमार पुलिस अधिकारियों द्वारा तबादलों के बाद भी सरकारी आवास में रहने के मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। डीजीपी को दी गई एक शिकायत में उन्होंने कहा कि यह “डीजीपी हरियाणा के कार्यालय द्वारा जारी किए गए स्थायी आदेश संख्या 161/2020 दिनांक 31.08.2020 का उल्लंघन है”। वह पूरे राज्य में स्थायी आदेशों को एक समान रूप से लागू करने की मांग कर रहे हैं।

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