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पानीपत के व्यक्ति की पारिवारिक आईडी निष्क्रिय करने पर मानवाधिकार आयोग ने 7 अधिकारियों को नोटिस जारी किया

Human Rights Commission issued notice to 7 officials for deactivating the family ID of a person from Panipat

हरियाणा मानवाधिकार आयोग (एचएचआरसी) ने पानीपत निवासी एक बुजुर्ग व्यक्ति की परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) आईडी को बिना सूचना के निष्क्रिय कर दिए जाने को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की है और सात सरकारी अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

नोटिस प्राप्त करने वालों में नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी) के आयुक्त एवं सचिव, सभी के लिए आवास विभाग के आयुक्त एवं सचिव, उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, नगर आयुक्त, रेड क्रॉस के सचिव और वृद्धाश्रम के प्रबंधक शामिल थे।

एचएचआरसी ने मामले में संबंधित विभागों से कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पानीपत निवासी अमर सिंह मुरवाला ने एचएचआरसी से संपर्क कर तीन मुद्दे उठाए। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वह अंत्योदय श्रेणी के तहत एक सत्यापित लाभार्थी और वरिष्ठ नागरिक हैं, और उनकी पीपीपी आईडी बिना किसी पूर्व सूचना, पूछताछ या सुनवाई का अवसर दिए निष्क्रिय कर दी गई, जिसके कारण उन्हें अंत्योदय अन्न योजना और वृद्धावस्था पेंशन सहित कई कल्याणकारी योजनाओं से वंचित होना पड़ा।

मुरवाला ने आगे आरोप लगाया कि पात्रता मानदंड पूरा करने के बावजूद, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत कोई आवास या सहायता आवंटित नहीं की गई। शिकायतकर्ता, जो वर्तमान में वार्ड 11 स्थित एक वृद्धाश्रम में रह रहा है, ने आरोप लगाया कि वहाँ रहने की स्थिति बहुत खराब और असुरक्षित है, जिससे उसके स्वास्थ्य और सम्मान को खतरा है।

शिकायत के बाद, अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने इस मामले को “प्रशासनिक विफलता और असंवेदनशीलता का गंभीर मामला” करार दिया, और आगे कहा कि कार्यों (या निष्क्रियता) ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शिकायतकर्ता के सम्मान के साथ जीने के अधिकार और माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत वैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन किया। न्यायमूर्ति बत्रा ने संबंधित अधिकारियों को निष्क्रिय परिवार आईडी का तत्काल सत्यापन और पुनः सक्रियण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, और कहा कि विभागों को शिकायतकर्ता की पात्रता का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए और यदि योग्य पाया जाता है, तो उसे 100 वर्ग गज का आवासीय भूखंड आवंटित करना चाहिए या वैकल्पिक आवास सहायता प्रदान करनी चाहिए। पानीपत नगर आयुक्त और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव को वृद्धाश्रम की स्वच्छता का संयुक्त निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया गया एचएचआरसी ने संबंधित विभागों को 15 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले आयोग को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। एचएचआरसी के प्रोटोकॉल, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी पुनीत अरोड़ा ने कहा कि आयोग ने सात विभागों को नोटिस भी जारी किया है।

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