लंदन, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बीबीसी ने बताया कि अदालत का आरोप है कि वह युद्ध अपराधों के लिए जि़म्मेदार हैं, जिसमें यूक्रेन से रूस में बच्चों का अवैध निर्वासन भी शामिल है।
अदालत कहता है कि यूक्रेन में 24 फरवरी, 2022 से अपराध किए गए थे- जब रूस ने अपना पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया था। मॉस्को ने आक्रमण के दौरान युद्ध अपराधों के आरोपों से इनकार किया है। आईसीसी ने पुतिन पर बच्चों के निर्वासन में शामिल होने का आरोप लगाया है, और कहा है कि उसके पास यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि उसने सीधे कृत्यों को अंजाम दिया, साथ ही साथ दूसरों के साथ काम किया।
बीबीसी ने बताया कि अदालत ने यह भी कहा कि रूसी नेता बच्चों को निर्वासित करने वाले अन्य लोगों को रोकने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करने में विफल रहे। रूस की बाल अधिकार आयुक्त मारिया लावोवा-बेलोवा भी आईसीसी द्वारा वांछित हैं। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि गिरफ्तारी वारंट अर्थहीन हैं।
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, टेलीग्राम पर मारिया जखारोवा ने लिखा, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के फैसलों का हमारे देश के लिए कोई मतलब नहीं है, जिसमें कानूनी दृष्टिकोण भी शामिल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वारंट के बावजूद, आईसीसी के पास संदिग्धों को गिरफ्तार करने की कोई शक्ति नहीं है, और यह केवल उन देशों के भीतर अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकता है, जिन्होंने अदालत की स्थापना करने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
बीबीसी ने बताया कि रूस ने उस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है।