केलांग की एसडीएम कल्याणी तिवाना ने लाहौल-स्पीति ज़िले के सिस्सू और कोकसर क्षेत्रों में सभी बिना लाइसेंस वाली ज़िपलाइन गतिविधियों को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया है। एक आधिकारिक बयान में, तिवाना ने कहा कि कई संचालक पर्यटन विभाग से अनिवार्य पंजीकरण या अनुमोदन के बिना ज़िपलाइन गतिविधियाँ संचालित करते पाए गए, जो हिमाचल प्रदेश साहसिक गतिविधियाँ नियम, 2017 (2021 में संशोधित) और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास एवं पंजीकरण अधिनियम, 2002 का स्पष्ट उल्लंघन है।
एसडीएम ने निर्देश दिया कि ऐसे सभी ऑपरेटरों को पर्यटन विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त होने तक अपना परिचालन तत्काल बंद कर देना चाहिए। तिवाना ने चेतावनी देते हुए कहा, “बिना वैध अनुमति के जिपलाइन चलाते हुए पाए जाने वाले किसी भी ऑपरेटर को संबंधित कानूनों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।” उन्होंने कहा कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में पूरी जिम्मेदारी ऑपरेटर की होगी।
इस कदम का उद्देश्य लाहौल में साहसिक पर्यटन की बढ़ती लोकप्रियता के बीच सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और विनियामक अनुपालन को लागू करना है, जहां अटल सुरंग के खुलने के बाद आगंतुकों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई है।
अधिकारियों ने पर्यटकों से किसी भी साहसिक गतिविधि में भाग लेने से पहले ऑपरेटर की साख सत्यापित करने का भी आग्रह किया है।

													